जोमैटो को 4.59 करोड़ रुपये की कर मांग को लेकर नोटिस |

जोमैटो को 4.59 करोड़ रुपये की कर मांग को लेकर नोटिस

जोमैटो को 4.59 करोड़ रुपये की कर मांग को लेकर नोटिस

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Modified Date: August 29, 2024 / 08:57 PM IST
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Published Date: August 29, 2024 8:57 pm IST

नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) ऑनलाइन खाना मंगाने का मंच जोमैटो को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जीएसटी प्राधिकरण से जुर्माना और ब्याज समेत 4.59 करोड़ रुपये से अधिक की मांग को लेकर नोटिस मिला है।

कंपनी ने कहा कि वह तमिलनाडु के नुंगमबक्कम खंड के जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में सहायक आयुक्त और पश्चिम बंगाल के राजस्व विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा पारित मांग आदेशों के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।

तमिलनाडु कर प्राधिकरण ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत 81,16,518 रुपये के जीएसटी के लिए लागू ब्याज (मात्रा निर्धारित नहीं) और 8,21,290 रुपये के जुर्माने के साथ आदेश पारित किया।

इस बीच, पश्चिम बंगाल प्राधिकरण ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 और पश्चिम बंगाल वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत 1,92,43,792 रुपये के जीएसटी, 1,58,12,070 रुपये के ब्याज और 19,24,379 रुपये के जुर्माने के को लेकर आदेश पारित किया।

जोमैटो ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने अपने पक्ष में जरूरी दस्तावेज भी सौंपे। लेकिन ‘ऐसा लगता है कि आदेश पारित करते समय प्राधिकारियों ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा।’

जोमैटो ने कहा, “कंपनी का मानना ​​है कि संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए उसके पास मजबूत मामला है और कंपनी पर इसका किसी भी वित्तीय प्रभाव की संभावना नहीं है।”

भाषा अनुराग रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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