Pension Scheme Latest News: हरियाणा में फैमिली आईडी (पीपीपी) में दर्ज डेटा के आधार पर पात्र लोगों की घर बैठे पेंशन बनना शुरू हो गई है। कैथल जिले में अब अविवाहित व विधुरों (जिनकी पत्नी की मृत्यू हो चुकी हो) को भी पेंशन भत्ते का लाभ मिलेगा। अविवाहित पेंशन पात्रता के लिए उम्र 45 प्लस होनी चाहिए और सालाना इनकम 1.80 लाख रुपए होनी चाहिए। वहीं विधुर के लिए उम्र 40 प्लस होनी चाहिए और सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए।
अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी की उम्र पात्रता के लिए पूरी हो चुकी है तो वह सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी में उम्र वेरिफाई कराए। यदि फिर भी दिक्कत है तो अकाउंट नंबर वेरिफाई कराए। इससे सभी पात्रों को घर बैठे ही सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया हरियाणा की सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रही है।
Pension Scheme Latest News: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि फैमिली आईडी में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का डेटा सरकार के पास है। क्रीड विभाग समय समय पर फैमिली आईडी के डेटा को फिल्टर करता रहता है। इसमें से जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति के पास फोन कॉल की जाएगी। जिसमें उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्रीड विभाग की तरफ से गांव का कोई टीचर या फिर अन्य व्यक्ति वेरिफाई करेगा।