Tax Saving Tips: अब बिना निवेश के इनकम टैक्स से मिलेगा छुटकारा, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा बचेगा पैसा, जानें कैसे | Tax Saving Tips

Tax Saving Tips: अब बिना निवेश के इनकम टैक्स से मिलेगा छुटकारा, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा बचेगा पैसा, जानें कैसे

Tax Saving Tips: अब बिना निवेश के इनकम टैक्स से मिलेगा छुटकारा, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा बचेगा पैसा, जानें कैसे

Edited By :   Modified Date:  July 6, 2024 / 11:49 AM IST, Published Date : July 6, 2024/11:49 am IST

नई दिल्ली: Tax Saving Tips वैसे तो जो लोग नौकरीपेशा है और इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है। यदि आप भी इनकम टेक्स के दायरे से बचना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जिसके तहत आप बिना निवेश के ही टैक्स से बच सकते हैं।

Read more: छत्तीसगढ़ के इस स्कूल से गायब हुईं 10वीं में पढ़ने वाली दो छात्राएं, परिजनों ने थाने दर्ज कराई FIR 

1. बच्चों की ट्यूशन फीस

यदि आप अपने बच्चों का ट्यूशन फीस चुका रहे हैं तो आप आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या दूसरे शैक्षणिक संस्थान को दिए गए ट्यूशन फीस पर 1.50 लाख रुपए तक की कटौती के दावे की अनुमति मिलती है।

Read More: #SarkarOnIBC24: अमरवाड़ा की लड़ाई..सियासी पारा हाई, कांग्रेस और बीजेपी के लिए बनी साख की लड़ाई 

2. डोनेशन

सामाजिक संगठनों को दान देना समाज में योगदान देने और जरूरतमंदों की मदद करने का एक सामान्य तरीका है। आयकर कानून की धारा 80G के तहत स्वीकृत संगठनों को किए गए दान पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। कटौती दान की 50% या 100% हो सकती है, जो लागू शर्तों पर निर्भर करती है। कटौती का दावा करने के लिए आईटीआर दाखिल करते समय प्राप्तकर्ता का नाम, पैन, पता और दान की रकम जैसी जानकारी देनी होगी।

Read More: Rahul Gandhi ki Sacchai: हद है यार… राहुल गांधी ने फिर करा ली अपनी बेइज्जती, अब खुद रेलवे उन्हें कर दिया बेनकाब

3. होम लोन इंटरेस्ट रेट पर छूट

धारा 24(b) के तहत, स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के लिए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, मूलधन के पुनर्भुगतान पर धारा 80C के तहत भी कटौती का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध है।

Read More: CG News: महिला से हर दिन इस चीज की डिमांड करता था तहसीलदार पति, सास और ससुर भी देते थे साथ, अब पुलिस तक पहुंच गया मामला 

4. रेंट पेमेंट

यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत चुकाए गए किराए की रकम पर टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं। अधिकतम कटौती की सीमा आपकी सैलरी और निवास शहर के आधार पर तय होती है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp