इस सरकारी स्कीम से कारोबारियों और रोजगार करने वालों को मिलेगी हर माह 3 हजार रुपए पेंशन, जानिये नियम | With this government scheme, businessmen and those who are employed will get 3 thousand rupees pension every month

इस सरकारी स्कीम से कारोबारियों और रोजगार करने वालों को मिलेगी हर माह 3 हजार रुपए पेंशन, जानिये नियम

इस सरकारी स्कीम से कारोबारियों और रोजगार करने वालों को मिलेगी हर माह 3 हजार रुपए पेंशन, जानिये नियम

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 PM IST
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Published Date: August 2, 2020 12:45 pm IST

नईदिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा व्‍यापारी वर्ग और स्‍वरोजगार करने वाले लोगों और कारोबारी वर्ग के सरकार के पिटारे में एक अच्‍छी खासी योजना है। इसके लाभ के दायरे में आने वाले व्‍यापारियों को प्रति माह 3 हजार रुपए की निश्चित पेंशन राशि प्राप्‍त होती है। साथ ही, लाभार्थी के नामित परिजनों को भी पेंशन में 50 प्रतिशत राशि बतौर पारिवारिक पेंशन दी जाती है। नेशनल पेंशन स्‍कीम यानी राष्‍ट्रीय पेंशन योजना के तहत यह सुविधा दी जाती है। इसका संचालन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

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यह योजना मुख्‍य रूप से वृद्धावस्था में आर्थिक मदद, खुदरा व्यापारियों / दुकानदारों और Self-Employed व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, यह उनके लिए है। इसके दायरे में तमाम खुदरा व्यापारी / दुकानदार और स्व-नियोजित व्यक्ति ज्यादातर दुकान के मालिक, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिक, वर्कशॉप मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटलों, रेस्तरां के मालिक और अन्य लघु व्यपारियों को शामिल किया गया है।

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यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सब्सक्राइबर को न्यूनतम 3000 / रु.- प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी नियमानुसार इस पेंशन राशि को पाने का हकदार होगा। परिवार के सदस्‍य पेंशन राशि के रूप में पेंशन का 50% हिस्‍सा प्राप्त करते हैं। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।

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खुदरा व्यापारी / दुकानदार या स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति 18 से 40 वर्ष के बीच आयु के होना चाहिये। उनका वार्षिक कारोबार या सालाना टर्न ओवर डेढ़ करोड़ रुपए 1.5 करोड़ या इससे कम होना चाहिये। एनपीएस-ट्रेडर्स में शामिल होने की तारीख से ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से अपने बचत बैंक खाते / जन-धन खाते से चार्ट के अनुसार लाभार्थी की आयु 60 साल से कम होना चाहिये। केंद्र सरकार भी उनके पेंशन खाते में समान मिलान में अपने अंशदान का योगदान देगी। अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें।

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