गेहूं स्टॉक की साप्ताहिक आधार पर जानकारी देना अनिवार्य, सट्टेबाजी पर लगाम को सरकार ने उठाया कदम

गेहूं स्टॉक की साप्ताहिक आधार पर जानकारी देना अनिवार्य, सट्टेबाजी पर लगाम को सरकार ने उठाया कदम

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  • Publish Date - March 26, 2025 / 07:27 PM IST,
    Updated On - March 26, 2025 / 07:27 PM IST

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) सरकार ने खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और बाजार में सट्टेबाजी को रोकने की व्यापक रणनीति के तहत एक अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए साप्ताहिक गेहूं स्टॉक की सूचना देना अनिवार्य कर दिया है।

मंगलवार को एक सरकारी बयान के अनुसार, निर्देश के तहत, सभी कानूनी संस्थाओं को अगली सूचना तक हर शुक्रवार को सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने गेहूं स्टॉक की स्थिति के बारे में घोषणा करनी होगी।

मौजूदा समय में लागू गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त होने वाली है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कीमतों को नियंत्रित करने और पूरे देश में गेहूं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रकटीकरण की बारीकी से निगरानी करेगा।

बयान के अनुसार, पोर्टल पर अभी तक पंजीकृत नहीं होने वाली इकाइयों से आग्रह किया जाता है कि वे तुरंत ऐसा करें और अपनी साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्टिंग शुरू करें।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय