ट्रेडमार्क मामला: अदालत ने पुणे के रेस्तरां पर ‘‘बर्गर किंग’’ नाम इस्तेमाल करने से रोका |

ट्रेडमार्क मामला: अदालत ने पुणे के रेस्तरां पर ‘‘बर्गर किंग’’ नाम इस्तेमाल करने से रोका

ट्रेडमार्क मामला: अदालत ने पुणे के रेस्तरां पर ‘‘बर्गर किंग’’ नाम इस्तेमाल करने से रोका

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Modified Date: December 2, 2024 / 11:33 AM IST
Published Date: December 2, 2024 11:33 am IST

मुंबई, दो दिसंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में पुणे स्थित एक रेस्तरां के ‘बर्गर किंग’ नाम का इस्तेमाल करने पर सोमवार को रोक लगा दी।

अदालत ने अमेरिकी दिग्गज कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन की ट्रेडमार्क उल्लंघन याचिका पर सुनवाई पूरी होने और उसका निपटारा होने तक यह रोक लगाई है।

कंपनी ने अगस्त में उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी, जिसमें उसी महीने पुणे की एक अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उस फैसले में इसी नाम के रेस्तरां के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर पुणे के रेस्तरां के मालिकों अनहिता ईरानी और शापूर ईरानी के खिलाफ सुनवाई करने और अंतिम निपटारे तक ‘‘बर्गर किंग’’ नाम का इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने सोमवार को अंतरिम आवेदन पर अपना आदेश पारित करते हुए कहा कि कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की जानी चाहिए और समस्त साक्ष्यों पर गौर किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा, ‘‘ तब तक अंतरिम आदेश (पुणे स्थित रेस्तरां को बर्गर किंग नाम का उपयोग करने से रोकना) जारी रखा जाना आवश्यक है।’’

भाषा निहारिका

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