New Labour Code Rules : केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नए नियमों को लागू करने की तैयारी में है, अगर देश भर में अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू किया जाता है तो आपके ऑफिस में काम करने का तरीका बदल जाएगा। काम के घंटे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही कोई भी कंपनी 5 घंटे से अधिक लगातार अपने कर्मचारियों से काम नहीं करा पाएगी। उन्हें कर्मचारियों को 5 घंटे में ब्रेक देना ही होगा।
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Labour Code Rules : लेबर कोड के नियम लागू होने पर कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों से लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा पाएगी, ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने पर रोक लागू है, कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का आराम देने के निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल हैं।
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कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है, मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है।
ज्यादातर ऑफिसों में 8 से 9 घंटे की शिफ्ट या दफ्तर के घंटे होते हैं, नए लेबर कोड में काम के घंटे तक बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान है, सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा, 9 घंटे काम करने पर 5 दिन हफ्ते में काम करना होगा, यदि आप 12 घंटे काम करते हैं तो हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिलेगी।
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