सरकार राज्यों को संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क में घटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी |

सरकार राज्यों को संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क में घटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी

सरकार राज्यों को संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क में घटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी

:   Modified Date:  July 23, 2024 / 07:06 PM IST, Published Date : July 23, 2024/7:06 pm IST

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि संपत्तियों की खरीद पर ऊंचा स्टाम्प शुल्क लगाने वाले राज्यों को दरें कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुधार शहरी विकास योजनाओं का एक प्रमुख हिस्सा होगा।

उन्होंने राज्यों से महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क को और कम करने पर विचार करने को भी कहा।

सीतारमण ने कहा, “हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते हैं, ताकि सभी के लिए दरों में कमी की जा सके और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार किया जा सके। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य तत्व बनाया जाएगा।”

स्टाम्प शुल्क एक ऐसा कर है जो राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति/संपत्ति स्वामित्व की बिक्री पर लगाया जाता है। यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा तीन के तहत देय है।

राज्यों के लिए स्टाम्प शुल्क विकास कार्यों के लिए धन जुटाने के प्रमुख स्रोतों में से एक है।

भाषा अनुराग अजय

अजय

 

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