नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) कर अधिकारी तलाशी के मामलों में व्यापक मूल्यांकन के लिए सिर्फ अघोषित आय का निर्धारण करेंगे, न कि करदाता की कुल आय का। सरकार ने इसके लिए वित्त विधेयक, 2025 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
लोकसभा ने वित्त विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दी और उक्त संशोधन एक सितंबर, 2024 से पिछली तारीख से प्रभावी होगा।
सरकार ने आयकर अधिनियम के अध्याय 14-बी में संशोधन किया है, जिसके जरिये ‘कुल आय’ के आकलन की अवधारणा को ‘अघोषित आय’ के आकलन से बदल दिया गया है।
यह उन 35 संशोधनों का हिस्सा है, जिन्हें लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक, 2025 में मंजूरी दी।
आयकर विभाग ने ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवाल’ (एफएक्यू) जारी कर बताया कि यह एक आदर्श बदलाव है, जहां तलाशी का मकसद अघोषित आय का पता लगाना है।
इसमें कहा गया कि तलाशी अभियान के बाद जांच का सामना करने वाले करदाताओं की नियमित आय पर लागू दर की जगह, अलग से कर लगाया जाएगा।
भाषा पाण्डेय अजय
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