नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों के अधिकारों के बारे में अपने पुराने फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली सीमा शुल्क विभाग की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को शुरू कर दी।
मार्च, 2021 के अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि डीआरआई अधिकारियों को सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयात के लिए पहले से ही मंजूरी दी जा चुकी वस्तुओं पर शुल्क वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया था।
इसके खिलाफ सीमा शुल्क विभाग की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने 19 मई, 2022 को इस बात पर सहमति जताई थी कि विभाग की समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई हो।
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समीक्षा याचिका पर मंगलवार को सुनवाई शुरू की।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने मामले में दलीलें पेश कीं और समीक्षाधीन फैसले पर सवाल खड़े किए।
शीर्ष अदालत का 2021 का फैसला कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य फर्मों द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त के खिलाफ दायर मामलों के एक समूह पर आया था। उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पीली मटर के आयात की न्यूनतम मूल्य शर्तों के बगैर…
16 hours agoसनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर बीएसई, एनएसई पर सूचीबद्ध
16 hours agoसजावटी मत्स्य पालन के लिए मोबाइल ऐप जारी
16 hours ago