तकनीकी गड़बड़ी के मामले में अब शेयर बाजार के एमडी, सीटीओ पर नहीं लगेगा जुर्माना |

तकनीकी गड़बड़ी के मामले में अब शेयर बाजार के एमडी, सीटीओ पर नहीं लगेगा जुर्माना

तकनीकी गड़बड़ी के मामले में अब शेयर बाजार के एमडी, सीटीओ पर नहीं लगेगा जुर्माना

:   Modified Date:  June 27, 2024 / 10:32 PM IST, Published Date : June 27, 2024/10:32 pm IST

मुंबई, 27 जून (भाषा) बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने बृहस्पतिवार को तकनीकी गड़बड़ियों के लिए शेयर बाजारों और अन्य बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) पर वित्तीय जुर्माना लगाने पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एमआईआई में शेयर बाजारों के अलावा समाशोधन निगम और डिपॉजिटरी इकाइयां शामिल होती हैं।

सेबी ने बयान में कहा, ‘‘निदेशक मंडल को सूचित किया गया कि सेबी एमआईआई में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से आपदा की स्थिति में उस एमआईआई के एमडी एवं सीटीओ पर स्वचालित रूप से लगाए गए वित्तीय जुर्माने को हटाने का प्रस्ताव करता है।’’

सेबी ने इस संबंध में विभिन्न सलाहकार समितियों से सिफारिशें मिलने के बाद यह निर्णय लिया है। एमआईआई ने अपने अनुरोध में कहा था कि व्यक्तियों पर इस तरह के जुर्माने से सही प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में बाधा होती है।

इसके साथ ही निदेशक मंडल ने एमआईआई के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बुनियादी न्यूनतम मानदंड प्रदान करने के उद्देश्य से बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा विचार किए जाने वाले व्यापक न्यूनतम मापदंडों को मंजूरी दी। इस तरह का बाहरी मूल्यांकन हर तीन साल में एक बार होगा तथा इस तरह का पहला मूल्यांकन इस तंत्र के कार्यान्वयन की तिथि से 12 माह के भीतर किया जाएगा।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

 

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