नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ संदिग्ध ‘फ्रंट-रनिंग’ लेनदेन से संबंधित मामलों के निपटान के लिए छह इकाइयों ने 3.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
‘फ्रंट-रनिंग’ से तात्पर्य शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी का अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करना।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में बाजार नियामक के साथ मामले का निपटारा करने वाली इकाइयों में समीर कोठारी, जितेन्द्र एन केवलरमानी, कुंतल गोयल, जितेंद्र एन केवलरमानी एचयूएफ, दीपिका जे केवलरमानी और पल्लवी शैलेश नायक शामिल हैं।
निपटान राशि के अलावा सेबी की समिति ने मामले को इसके लिए अन्य शर्तें भी रखीं।
इसमें अवैध लाभ के रूप में अर्जित 2.06 करोड़ रुपये की राशि को वापस लौटाना शामिल है। साथ ही संदिग्ध लेनदेन की तिथि से लेकर वापसी के लिए निपटान आवेदन दाखिल करने की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा जिसका भुगतान समीर कोठारी, कुंतल गोयल और जितेंद्र एन केवलरमानी द्वारा किया जाना है।
इसके अलावा, छह इकाइयां स्वेच्छा से स्वयं को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से खुद को अलग करेंगी
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