सेबी ने नियमों के उल्लंघन के लिए मोतीलाल ओसवाल पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया |

सेबी ने नियमों के उल्लंघन के लिए मोतीलाल ओसवाल पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने नियमों के उल्लंघन के लिए मोतीलाल ओसवाल पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Edited By :  
Modified Date: January 30, 2025 / 07:26 PM IST
,
Published Date: January 30, 2025 7:26 pm IST

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदार नियमों के उल्लंघन के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी द्वारा पारित आदेश के अनुसार, कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।

सेबी ने शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदार मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का अप्रैल, 2021 से जून, 2022 तक निरीक्षण अवधि के लिए शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।

नियामक ने जांच में पाया कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 30 दिन की अवधि के भीतर 26 शिकायतों का समाधान नहीं किया।

नियामक ने कहा कि जून, 2022 में 39 ग्राहकों ने कारोबार किया था, लेकिन इन ग्राहकों को ब्रोकर द्वारा निष्क्रिय माना गया और जून, 2022 तक उनके कोष को अलग रख दिया गया।

भाषा अनुराग अजय

अजय

Follow Us

Follow us on your favorite platform:

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)