सेबी का सूचीबद्ध कंपनियों के लिए खुलासा जरूरतों को सरल बनाने का प्रस्ताव |

सेबी का सूचीबद्ध कंपनियों के लिए खुलासा जरूरतों को सरल बनाने का प्रस्ताव

सेबी का सूचीबद्ध कंपनियों के लिए खुलासा जरूरतों को सरल बनाने का प्रस्ताव

:   Modified Date:  June 27, 2024 / 08:57 PM IST, Published Date : June 27, 2024/8:57 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जून (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ दावों से जुड़े कानूनी मामलों या विवादों के खुलासे के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने का प्रस्ताव किया।

साथ ही कंपनियों को स्थायी आधार पर ‘ऑनलाइन’ या ‘हाइब्रिड’ (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों) तरीके से शेयरधारक बैठकें आयोजित करने की अनुमति देने की बात कही है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कारोबारी घंटों के बाद समाप्त होने वाले निदेशक मंडल की बैठक के परिणाम के खुलासे के लिए अतिरिक्त समय देने का भी सुझाव दिया है।

इसके अतिरिक्त, सेबी ने निर्गम पूर्व विज्ञापन और कीमत दायरा विज्ञापन को एक ही विज्ञापन के रूप में संयोजित करने की सिफारिश की है। साथ ही क्यूआर (क्विक रिस्पांस) कोड लिंक के साथ कुछ जानकारी का खुलासा करने और प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह और अतिरिक्त शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए निर्गम पूर्व शेयरधारिता और निर्गम बाद शेयरधारिता का खुलासा करने के प्रस्ताव दिये हैं।

सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित प्रस्तावों का उद्देश्य कारोबार सुगमता, स्पष्टता लाना और प्रभावी ढंग से निवेशक सुरक्षा संतुलन बनाते हुए अनुपालन की लागत सहित अनुपालन बोझ को कम करना है।

समिति ने एलओडीआर (सूचीबद्धता बाध्यता और खुलासा जरूरत) नियम और आईसीडीआर (पूंजी निर्गम और खुलासा जरूरत) मानदंडों तथा आईसीडीआर और एलओडीआर मानदंडों के प्रावधानों के सामंजस्य पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

सेबी ने समिति की सिफारिशों पर 17 जुलाई तक लोगों से टिप्पणियां मांगी हैं।

नियामक ने अपने परामर्श पत्र में प्रस्ताव दिया कि एक शेयर बाजार को दी गयी सूचना एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) आधारित एकीकरण का उपयोग करके स्वचालित रूप से अन्य शेयर बाजारों में प्रसारित की जाएगी। इस व्यवस्था का विकास शेयर बाजार संयुक्त रूप से कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, सेबी ने शेयरधारिता प्रतिरूप, क्रेडिट रेटिंग में संशोधन आदि के प्रणाली आधारित खुलासे का प्रस्ताव दिया है। साथ ही सुझाव दिया है कि वित्तीय परिणामों के लिए समाचार पत्रों में विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित करने की आवश्यकता को सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए।

शेयर बाजारों की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध कराई गई जानकारी के संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि सूचीबद्ध इकाइयों को सभी जानकारी अपलोड करने के बजाय अपनी वेबसाइट पर ‘लिंक’ प्रदान करना चाहिए।

संचालन व्यवस्था से संबंधित एकीकृत फाइलिंग और वित्तीय मामलों के लिए एकीकृत फाइलिंग की समयसीमा तिमाही के अंत से क्रमशः 30 दिन और 45 दिन के भीतर होनी चाहिए।

निदेशक मंडल समितियों में खाली पदों को भरने की समयसीमा पर, सेबी ने तीन महीने की समयसीमा देने का सुझाव दिया।

भाषा रमण अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)