नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को एसएमई कंपनी ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा आईपीओ दस्तावेजों में किए गए खुलासे की विस्तृत जांच करने का फैसला किया।
इसके साथ ही सेबी ने बीएसई को कंपनी के शेयर सूचीबद्ध करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया।
बाजार नियामक ने अपने अंतरिम आदेश में बीएसई से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आईपीओ से प्राप्त राशि को ब्याज वाले विशेष खाते में रखा जाए, और ट्रैफिकसोल या उसके सहयोगियों को अगली सूचना तक यह धनराशि न दी जाए।
सेबी की जांच 30 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी।
बीएसई ने निवेशकों की चिंताओं के बाद अपने एसएमई मंच पर ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज की सूचीबद्धता को स्थगित कर दिया था। सेबी का फैसला इसके करीब एक महीने बाद आया है।
ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज के 45 करोड़ रुपये के आईपीओ को 345 गुना से अधिक अभिदान मिला था।
कंपनी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह कथित तौर पर गलत दावे करके फर्जी कंपनियों के जरिये आईपीओ से मिली आय में हेराफेरी करना चाहती थी।
भाषा पाण्डेय अजय
अजय
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