सेबी ने शोध विश्लेषकों की रिपोर्ट में विज्ञापन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया |

सेबी ने शोध विश्लेषकों की रिपोर्ट में विज्ञापन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया

सेबी ने शोध विश्लेषकों की रिपोर्ट में विज्ञापन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया

:   Modified Date:  October 24, 2024 / 06:55 PM IST, Published Date : October 24, 2024/6:55 pm IST

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि शोध विश्लेषक (आरए) की शोध रिपोर्ट और अनुशंसाओं को उस समय तक विज्ञापन नहीं माना जाता है जब तक कि ऐसी रिपोर्ट में शामिल विवरण उनके द्वारा पेश किए गए उत्पादों या सेवाओं के प्रचार की प्रकृति का न हो।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह स्पष्टीकरण एक शोध विश्लेषक की शोध रिपोर्ट पर विज्ञापन संहिता के प्रावधान लागू होने को लेकर पूछे गए सवालों पर जारी किया है।

सेबी ने अपने परिपत्र में कहा कि यह विज्ञापन संहिता उस पर्चे, परिपत्र, ब्रोशर, नोटिस या किसी अन्य साहित्य, दस्तावेज, सूचना या सामग्री पर लागू होगी जो किसी प्रकाशन या समाचार पत्र-पत्रिका में प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक एवं वायरलेस संचार या टीवी, टेप रिकॉर्डिंग, वीडियो जैसे संचार के लिए प्रकाशित या डिजाइन की गई है।

हालांकि, अगर किसी शोध रिपोर्ट में उल्लिखित कोई सूचना स्पष्ट या निहित रूप से आरए द्वारा पेश किए गए उत्पादों या सेवाओं के प्रचार की प्रकृति में है तो उसे प्रसार के तरीके के बावजूद विज्ञापन ही माना जाएगा।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

 

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