नयी दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को जयप्रकाश पावर वेंचर्स, इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुरेन जैन और अन्य शीर्ष अधिकारियों पर कंपनी के वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कुल 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जिन अन्य अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें कंपनी के चेयरपर्सन मनोज गौड़, कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार शर्मा और प्रवीण कुमार सिंह, मुख्य वित्तीय अधिकारी आर के पोरवाल और पूर्व पूर्णकालिक सदस्य एम के वी रामा राव शामिल हैं।
सेबी ने अपने 89 पृष्ठ के आदेश में कहा कि उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया है।
नियामक ने जेपी समूह की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपीवीएल) के मामले में पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध) और एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व और खुलासा जरूरत) नियमों के संभावित उल्लंघन का पता लगाने के लिए जांच की थी।
सेबी ने जांच में पाया कि कंपनी ने सही लेखांकन प्रथाओं को नहीं अपनाकर और वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान संगम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एसपीजीसीएल), जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड (जेएपीएल) और जेपी मेघालय पावर लिमिटेड (जेएमपीएल) में निवेश को उचित मूल्य पर नहीं मापकर अपने खातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। इस कारण, कंपनी का लाभ और हानि खाता और बही-खाता सही और उचित दृष्टिकोण पेश नहीं करता है।
तदनुसार, नियामक ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स पर 14 लाख रुपये, जैन, गौढ़, शर्मा और सिंह पर सात-सात लाख रुपये तथा पोरवाल और राव पर छह-छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा अनुराग रमण
रमण
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