सेबी ने इरोज इंटरनेशनल मामले में सुनील लूला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया |

सेबी ने इरोज इंटरनेशनल मामले में सुनील लूला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने इरोज इंटरनेशनल मामले में सुनील लूला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

:   Modified Date:  November 3, 2024 / 04:44 PM IST, Published Date : November 3, 2024/4:44 pm IST

नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मानदंडों के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में इरोज इंटरनेशनल मीडिया के प्रवर्तक और पूर्व प्रबंध निदेशक सुनील अर्जन लूला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इससे पहले सेबी ने जून, 2023 में एक अंतरिम आदेश में धन की हेराफेरी की आशंका में इरोज इंटरनेशनल, लूला सहित पांच पक्षों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।

बाजार नियामक ने पाया कि सुनील लूला सेबी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे और उन्होंने इरोज इंटरनेशनल मीडिया के निदेशक पद से इस्तीफा नहीं दिया, और कथित तौर पर नियामक की न्यायिक कार्यवाही के आदेश का पालन भी नहीं किया।

इसके बाद, नियामक ने 22 अप्रैल, 2024 को सुनील लूला को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

सेबी ने कहा कि सुनील लूला के आचरण ने नियामक के प्रति पूर्ण अवहेलना दिखाई, जो पूरी तरह से अनुचित है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

 

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