नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को उद्योगपति अनिल अंबानी के पुत्र अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस मामले में सामान्य प्रयोजन के कॉरपोरेट ऋण को मंजूरी देते समय उचित जांच-परख की प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा, नियामक ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) कृष्णन गोपालकृष्णन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि दोनों को 45 दिन के भीतर जुर्माना जमा करना होगा।
यह आदेश तब आया जब अगस्त में सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के कोष की हेराफेरी से जुड़े एक मामले में अनिल अंबानी और 24 अन्य को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही उनपर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
सोमवार को अपने आदेश में सेबी ने कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस के निदेशक मंडल में शामिल अनमोल अंबानी ने सामान्य उद्देश्य के कॉरपोरेट ऋण या जीपीसीएल ऋण को मंजूरी दी थी और वह भी तब जब कंपनी के निदेशक मंडल ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ऐसे कर्ज को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
अनमोल अंबानी द्वारा 14 फरवरी, 2019 को एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी प्रदान की गई, जबकि निदेशक मंडल ने 11 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में प्रबंधन को आगे कोई भी जीपीसीएल ऋण जारी नहीं करने का निर्देश दिया था।
भाषा अनुराग अजय
अजय
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