सेबी ने क्वालिटी के पूर्व प्रबंध निदेशक, अन्य पर लगाया जुर्माना |

सेबी ने क्वालिटी के पूर्व प्रबंध निदेशक, अन्य पर लगाया जुर्माना

सेबी ने क्वालिटी के पूर्व प्रबंध निदेशक, अन्य पर लगाया जुर्माना

:   Modified Date:  June 28, 2024 / 09:57 PM IST, Published Date : June 28, 2024/9:57 pm IST

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने डेयरी कंपनी क्वालिटी के पूर्व प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक संजय ढींगरा और अन्य इकाइयों पर कंपनी के वित्तीय विवरण को गलत तरीके से पेश करने के लिए कुल 3.75 करोड़ रुपये का जुर्माना शुक्रवार को लगाया।

क्वालिटी दिसंबर 2018 में दिवाला प्रक्रिया में चली गई थी और 2022 में परिसमापन प्रक्रिया के जरिए सारदा माइंस ने इसका अधिग्रहण कर लिया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने व्यक्तिगत रूप से संजय ढींगरा तथा सिद्धांत गुप्ता (पूर्व निदेशक एवं क्वालिटी की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य) पर 1.5-1.5 करोड़ रुपये और सतीश कुमार गुप्ता (मुख्य वित्तीय अधिकारी) पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

नियामक ने इन लोगों को प्रतिभूति बाजार से भी दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

आयकर विभाग (आईटीडी) ने मार्च 2018 में क्वालिटी लिमिटेड के खिलाफ तलाशी तथा जब्ती अभियान चलाया था और प्रतिभूति कानून के संभावित उल्लंघन की जांच के लिए मामले को सेबी को भेज दिया था।

सेबी के मुख्य महाप्रबंधक के. सरवणन ने अंतिम आदेश में कहा, ‘‘ क्वालिटी के वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया गया और इसमें शामिल आंकड़े काफी गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए। इसमें राजस्व तथा बिक्री, व्यय, पूंजीगत संपत्ति, माल भंडार देनदारों का भुगतान आदि शामिल थे। इसके कारण वित्त वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान कंपनी ने जो वित्तीय विवरण जारी किये, वे गलत तथा भ्रामक थे।’’

भाषा निहारिका रमण

रमण

 

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