नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयास में गेहूं और मूंग सहित सात कृषि जिंसों के डेरिवेटिव कारोबार पर लगी रोक मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से डेरिवेटिव कारोबार के लिए निलंबित कृषि जिंसों में धान (गैर-बासमती), चना, कच्चा पाम तेल, सरसों दाना एवं इसके डेरिवेटिव और सोयाबीन एवं इसके डेरिवेटिव भी शामिल हैं।
सेबी ने पहले यह निर्देश 19 दिसंबर, 2021 को एक साल के लिए जारी किया था। लेकिन बाद में इसे तीन बार बढ़ाया जाता रहा।
अब बाजार नियामक ने 31 मार्च, 2025 तक व्यापार प्रतिबंधों को लागू रखते हुए निलंबन को दो और महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
सेबी ने एक बयान में कहा, ‘‘उक्त निर्देशों के क्रम में, उपरोक्त अनुबंधों में व्यापार में निलंबन 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।’’
यह निलंबन इन वस्तुओं में मौजूदा सौदों के पूरा निपटान करने की अनुमति देता है, लेकिन एक साल तक कोई नया वायदा कारोबार करने की अनुमति नहीं है।
इस कदम का उद्देश्य, जिंस बाजारों में अत्यधिक सट्टेबाजी और अस्थिरता को रोकना है, विशेष रूप से इन आवश्यक कृषि उत्पादों में, जिनका खाद्य कीमतों और मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
भाषा राजेश राजेश प्रेम
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)