Big news for Demat account holder: शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए जरूरी डिमेट अकाउंट बहुत जरूरी होता है। मार्केट की निगरानी सेबी द्वारा की जाती है इसी बीच पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया है। सेबी ने डीमैट खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए ‘नॉमिनी’ का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समयसीमा सितंबर अंत तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समयसीमा 31 मार्च, 2023 थी। हालांकि अब इस समयसीमा में इजाफा कर दिया गया है।
Big news for Demat account holder: ‘नॉमिनी’ या नामित व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जिनका नाम बैंक खाते, निवेश या बीमा में होता है और संबंधित व्यक्ति का अचानक निधन होने पर वह बैंक खाते में जमा या निवेश राशि पाने का हकदार होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जुलाई, 2021 में सभी मौजूदा पात्र कारोबारी और डीमैट खाताधारकों से 31 मार्च, 2022 तक नामित व्यक्ति के बारे में अपना विकल्प उपलब्ध कराने को कहा था।
Big news for Demat account holder: वहीं ऐसा नहीं करने पर कारोबारी और डीमैट खाता बंद हो जाता। बाद में इसे एक साल 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। साथ ही, सेबी ने शेयर ब्रोकरों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से अपने उन ग्राहकों को ऐसे सभी डीमैट खातों में ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजकर ‘नामांकन का विकल्प’ अपडेट करने के बारे में सूचना देने को कहा है, जिन्होंने अबतक विकल्प नहीं चुना है।
Big news for Demat account holder: इसके साथ ही जिन निवेशकों ने एक अक्टूबर, 2021 से नए कारोबारी और डीमैट खाते खोले हैं, उनके पास घोषणापत्र के जरिए नॉमिनी का नाम देने या इससे हटने का विकल्प है। ऐसे में अब अगर किसी को ‘नॉमिनी’ का नाम देना है या फिर इस विकल्प को हटाना है तो इसके लिए सितंबर अंत का वक्त सेबी की ओर से दिया गया है।
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