सेबी ने कंपनियों में महत्वपूर्ण अप्रकाशित जानकारी रखने वालों के लिए ‘ट्रेडिंग’ मानक सरल किए |

सेबी ने कंपनियों में महत्वपूर्ण अप्रकाशित जानकारी रखने वालों के लिए ‘ट्रेडिंग’ मानक सरल किए

सेबी ने कंपनियों में महत्वपूर्ण अप्रकाशित जानकारी रखने वालों के लिए ‘ट्रेडिंग’ मानक सरल किए

:   Modified Date:  June 26, 2024 / 10:17 PM IST, Published Date : June 26, 2024/10:17 pm IST

नयी दिल्ली, 26 जून (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कंपनियों के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी रखने वालों के लिए ‘ट्रेडिंग योजना’ प्रारूप को आसान बना दिया।

इस नियम के तहत, ‘ट्रेडिंग योजना’ (टीपी) हमेशा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) रखने वाले वरिष्ठ प्रबंधन या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को प्रतिभूतियों में अनुपालन तरीके से व्यापार करने के लिए सक्षम बनाती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अधिसूचना में कहा कि ट्रेडिंग योजना के खुलासे और कार्यान्वयन के बीच न्यूनतम अवधि को छह महीने से घटाकर चार महीने कर दिया गया है।

बाजार नियामक ने कहा कि ट्रेडिंग योजना बनाते समय अंदरूनी सूत्र को मूल्य सीमा देने के लिए लचीलापन रखना होगा। इस तरह की मूल्य सीमा ट्रेडिंग योजना पेश करने की तारीख पर समापन मूल्य के 20 प्रतिशत (कम या अधिक) के भीतर होगी।

यदि प्रतिभूति की कीमत अंदरूनी सूत्र द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा से बाहर है, तो सौदा निष्पादित नहीं किया जाएगा।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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