सेबी के निदेशक मंडल ने वित्तीय इन्फ्लूएंसरों के विनियमन मानदंडों को मंजूरी दी |

सेबी के निदेशक मंडल ने वित्तीय इन्फ्लूएंसरों के विनियमन मानदंडों को मंजूरी दी

सेबी के निदेशक मंडल ने वित्तीय इन्फ्लूएंसरों के विनियमन मानदंडों को मंजूरी दी

:   Modified Date:  June 27, 2024 / 07:44 PM IST, Published Date : June 27, 2024/7:44 pm IST

मुंबई, 27 जून (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोशल मीडिया पर वित्तीय मामलों से संबंधित जानकारियां देने वाले फिनफ्लूएंसर के विनियमन से संबंधित मानदंडों को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी।

यह कदम गैर-विनियमित फिनफ्लूएंसर से जुड़े संभावित जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच उठाया गया है। आमतौर पर कमीशन-आधारित मॉडल पर काम करने वाले फिनफ्लूएंसर लोगों को पक्षपातपूर्ण या भ्रामक सलाह भी दे सकते हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निदेशक मंडल की बैठक में इन जोखिमों को दूर करने के लिए फिनफ्लूएंसरों के विनियमन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही बाजार नियामक ने बार-बार खरीदे-बेचे जाने वाले शेयरों की गैर-सूचीबद्धता के लिए एक निश्चित मूल्य प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया।

सेबी ने बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने निवेश और होल्डिंग कंपनियों (आईएचसी) की गैर-सूचीबद्धता के लिए एक ढांचा भी पेश किया।

इसके अलावा, नियामक ने तकनीकी गड़बड़ी के कारण शेयर बाजारों और अन्य बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (एमआईआई) के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) पर वित्तीय जुर्माने को हटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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