नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और कंपनी के पूर्व अधिकारियों समेत छह पक्षों से 129 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है।
नियामक ने कंपनी के धन की अवैध हेराफेरी का हवाला देते हुए यह आदेश दिया।
सेबी ने इन पक्षों को चेतावनी दी है कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क कर लिए जाएंगे।
सेबी ने इस मामले में रिलायंस होम फाइनेंस, रवींद्र सुधालकर, अमित बापना, पिंकेश शाह, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा है।
भाषा पाण्डेय अजय
अजय
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