Vehicle scrappage policy: scrap policy for 15 year old vehicles

Vehicle scrappage policy: अब 15 साल बाद भी आपकी गाड़ी नहीं होगी कबाड़! आपके फायदे के बारे में विचार कर रही सरकार

Vehicle scrappage policy: अब 15 साल बाद भी आपकी गाड़ी नहीं होगी कबाड़, आपके फायदे के बारे में विचार कर रही सरकार

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Modified Date: September 12, 2024 / 12:24 PM IST
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Published Date: September 12, 2024 12:24 pm IST

नई दिल्ली: Vehicle scrappage policy अक्सर पुरानी गाड़ी रखे रखे कबाड़ हो जाती है। जिसके बाद कार मालिक उसे कबाड़ी के भाव में उसे बेच देता। ऐसे कार मालिकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दअरसल, सरकार स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार 15 साल पुराने कारों को कबाड़ करने के अनिवार्य प्रावधान में संसोधन करने पर सरकार विचार कर रही है। जिससे अब पुरानी कार को कबाड़ में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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Vehicle scrappage policy हालही में सरकार ने जानकारी दी थी कि सिर्फ उम्र के आधार पर वाहनों को हटाने के बजाय, कठोर प्रदूषण परीक्षण मानकों और ‘विश्वसनीय’ फिटनेस जांच पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अभी उम्र के आधार पर गाड़ी को रोड से हटाया जा रहा है। इसका काफी विरोध हो रहा है। इसको देखते हुए अब नीति में बदलाव की योजना है।

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प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों को किया गया बैन

आपको बता दे कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की पॉलिसी इस वक्त केवल दिल्ली-NCR में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने और किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के उद्देश्य से यह फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं चल सकते हैं।

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