रासेल कैपिटल ने सेबी को 1.23 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामला निपटाया |

रासेल कैपिटल ने सेबी को 1.23 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामला निपटाया

रासेल कैपिटल ने सेबी को 1.23 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामला निपटाया

:   Modified Date:  July 2, 2024 / 06:31 PM IST, Published Date : July 2, 2024/6:31 pm IST

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक रासेल कैपिटल वीसीसी ने निपटान शुल्क के रूप में 1.23 करोड़ रुपये का भुगतान कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले का निपटारा कर दिया है।

बाजार नियामक सेबी का यह आदेश रासेल कैपिटल द्वारा कानून के ‘तथ्यों और निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बगैर’ इसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा करने का प्रस्ताव देने के बाद आया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नियमों और अन्य बाजार मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए रासेल कैपिटल के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी।

रासेल कैपिटल ने मामले को निपटाने के लिए सेबी के (निपटान कार्यवाही) विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप निपटान अर्जी लगाई थी। आवेदन मिलने के बाद सेबी की उच्चाधिकार-प्राप्त सलाहकार समिति (एचपीएसी) ने निपटान राशि के भुगतान पर मामले को निपटाने की अनुशंसा की।

सेबी की निर्णय अधिकारी बरनाली मुखर्जी ने कहा, ‘‘निपटान शर्तों की स्वीकृति और निपटान राशि मिलने के बाद आवेदक के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को निपटान नियमों के तहत निपटान शर्तों के आधार पर निपटान किया जाता है।’

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय

 

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