आरपीएल शेयर मामला: मुकेश अंबानी को राहत देने वाले सैट के आदेश के खिलाफ सेबी की अपील खारिज |

आरपीएल शेयर मामला: मुकेश अंबानी को राहत देने वाले सैट के आदेश के खिलाफ सेबी की अपील खारिज

आरपीएल शेयर मामला: मुकेश अंबानी को राहत देने वाले सैट के आदेश के खिलाफ सेबी की अपील खारिज

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Modified Date: November 11, 2024 / 07:07 PM IST
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Published Date: November 11, 2024 7:07 pm IST

नयी दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी से जुड़े एक मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज कर दी।

दरअसल, नवंबर-2007 में तत्कालीन रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों में कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अंबानी और दो अन्य पक्षों पर जुर्माना लगाया था, जिसे सैट ने खारिज कर दिया था।

इसके खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि वह सैट के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है।

पीठ ने कहा, ‘‘इस अपील में हमारे हस्तक्षेप का कोई कानूनी सवाल शामिल नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।’’

पीठ ने आगे कहा, ‘‘आप इस तरह किसी व्यक्ति का वर्षों तक पीछा नहीं कर सकते।’’

सेबी ने सैट के चार दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ न्यायालय का रुख किया था। सेबी ने जनवरी, 2021 में आरपीएल मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर 25 करोड़ रुपये, अंबानी पर 15 करोड़ रुपये, नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई एसईजेड लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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