सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण के संशोधित आदेश अधिसूचित |

सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण के संशोधित आदेश अधिसूचित

सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण के संशोधित आदेश अधिसूचित

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Modified Date: January 29, 2025 / 07:35 PM IST
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Published Date: January 29, 2025 7:35 pm IST

नयी दिल्ली, 29 जनवरी (भाषा) सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले और कुशल सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित कर दिया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान के मुताबिक, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सौर प्रणाली, उपकरण और घटक उत्पाद संबंधी आदेश, 2025 को अधिसूचित किया है। यह मौजूदा सौर पीवी उत्पादों, प्रणाली, उपकरण और घटक उत्पाद (अनिवार्य पंजीकरण की शर्तें) आदेश, 2017 को संशोधित करने के साथ उसकी जगह लेता है।

एमएनआरई ने बयान में कहा, ‘यह आदेश टिकाऊ ऊर्जा विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और कुशल सौर पीवी उत्पादों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसका उद्देश्य उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करना है।’

आधिकारिक बयान के मुताबिक, संशोधित आदेश प्रकाशन की तिथि से 180 दिन बाद प्रभावी होगा। इसके दायरे में सौर पीवी मॉड्यूल, सौर पीवी अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर और भंडारण बैटरी आते हैं।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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