मुंबई, 30 अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर अपनी गैर-लाभकारी शाखाएं बंद कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से मंजूरी लेनी होगी।
आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि गैर-लाभकारी शाखाओं को बंद करने का फैसला उचित कारकों को ध्यान में रखकर करना चाहिए और इस संबंध में डीसीसीबी के निदेशक मंडल की बैठक का विवरण ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए।
परिपत्र के मुताबिक, ”बैंक को शाखा बंद करने से पहले स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दो महीने पहले सभी मौजूदा जमाकर्ताओं/ ग्राहकों को सूचित करना चाहिए।”
हालांकि आरबीआई ने कहा कि किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उस डीसीसीबी को शाखाएं बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भाषा पाण्डेय प्रेम
प्रेम
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)