नयी दिल्ली, आठ नवंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों के अनुपालन में खामी के लिए साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
बैंक की 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था।
आरबीआई के निर्देशों और संबंधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के आधार पर साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस पर बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतिकरणों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सत्य हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है।
आरबीआई ने कहा कि बैंक ने एसएमएस/ई-मेल या पत्र के माध्यम से कुछ ग्राहकों को सूचित किए बिना न्यूनतम शेष/औसत न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाया।
आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।
भाषा अनुराग अजय
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