रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया |

रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Edited By :  
Modified Date: January 12, 2024 / 10:23 PM IST
,
Published Date: January 12, 2024 10:23 pm IST

मुंबई, 12 जनवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित तीन बैंकों पर कुल 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आरबीआई ने कहा कि ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’, केवाईसी और जमा पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा, ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भाषा राजेश राजेश अनुराग रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)