RBI ने इन दो बैंकों पर लगाया 6.2 करोड़ रुपए का जुर्माना, इन नियमों की हुई अनदेखी | RBI imposed a fine of Rs 6.2 crore on these two bank, these rules were not followed

RBI ने इन दो बैंकों पर लगाया 6.2 करोड़ रुपए का जुर्माना, इन नियमों की हुई अनदेखी

RBI ने इन दो बैंकों पर लगाया 6.2 करोड़ रुपए का जुर्माना, इन नियमों की हुई अनदेखी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 PM IST
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Published Date: May 29, 2020 7:42 am IST

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के देश के दो बड़े बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना ठोका है। दरअसल नियमों को लेकर लापरवाही बरतने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें पहला नाम बैंक ऑफ इंडिया का है। आरबीआई ने बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

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वहीं कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के नियमों के तहत एनपीए नियमों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना ठोका है। रिजर्व बैंक के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कुछ ​प्रावधानों का अनुपालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। वहीं नियमों की अनदेखी होने पर जुर्माना का प्रावधान है।

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बताया गया कि बैंक ऑफ इंडिया आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान के तहत आते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया ने गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से संबंधित प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है। इस बारे में बैंक को नोटिस दिया था। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है।

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इसी के साथ कर्नाटक बैंक ने भी नियमों की अनदेखी की गई। केंद्रीय बैंक ने आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बताया गया कि इसे लेकर बैंक को प​हले ही सूचित गया गया था। वहीं जवाब नहीं मिलने पर जुर्माना लगाया गया।

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