मुंबई, छह नवंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) ने बुधवार को अपने ‘ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) मानदंडों में बदलाव किया। इन मानदंडों को धन शोधन रोधक (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियमों में किए गए हाल के बदलावों के अनुरूप बनाने के लिए ऐसा किया गया।
मास्टर निर्देश में संशोधन के अनुसार केवाईसी निर्देश, 2016 के तहत विनियमित संस्थाओं (आरई) को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) स्तर पर ग्राहक उचित जांच (सीडीडी) प्रक्रिया लागू करनी होगी।
इसके तहत यदि किसी आरई का मौजूदा केवाईसी अनुपालक ग्राहक एक और खाता खोलना चाहता है या उसी आरई से कोई अन्य उत्पाद या सेवा लेना चाहता है, तो ग्राहक की पहचान के संबंध में फिर से सीडीडी जांच प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी।
इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र में कहा गया कि मास्टर निर्देश में संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
भाषा पाण्डेय अजय
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