PM Kisan: पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं पीएम किसान निधि के 6000 रुपए? जानिए क्या हैं नियम | PM Kisan: Both husband and wife can get 6000 rupees of PM Kisan fund? Know what are the rules

PM Kisan: पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं पीएम किसान निधि के 6000 रुपए? जानिए क्या हैं नियम

PM Kisan: पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं पीएम किसान निधि के 6000 रुपए? जानिए क्या हैं नियम

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : July 18, 2021/11:12 am IST

नई दिल्ली: PM Kisan Samman Nidhi Update: PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को साल में तीन बार 2 हजार रुपए यानि कुल मिलाकर 6 हजार रुपए सालाना मदद करती है। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में इसकी 8 किस्तें आ चुकी हैं और अब किसानों को 9वीं (PM Kisan 9th Installment) किस्त का इंतजार है। इस योजना को लेकर ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं?

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तो हम आपको बता दें कि पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फ्राड करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी, इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं। किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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यदि किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, और खेत उनका नहीं हैं, ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं, यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं, अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं, इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।