Petrol-Diesel New Rules। Photo Credit: Symbolic
Petrol-Diesel New Rules: नई दिल्ली। अप्रैल का महीना शुरू होने में कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। बता दें कि, हर नए महीने की शुरुआत होने के साथ गैस सिलेंडर से लेकर डेबीट क्रेडिट कार्ड जैसे कई नियमों में बदलाव होते हैं। इसी कड़ी में 1 अप्रैल से राजधानी दिल्ली में एक ऐसा नियम लागू होने जा रहा जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। बता दें तकि, दिल्ली में लंबे समय के बाद सरकार बदलने के बाद से कई बड़े बदलाव दिखने लगे हैं। इसी कड़ी में अब 1 अप्रैल से पेट्रोल पंप संचालकों ने फ्यूलिंग का नया नियम लागू करने का फैसला किया है।
पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल
1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम के अनुसार, पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों में फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यही नहीं ऐसे वाहनों की निगरानी भी की जाएगी। इसका मतलब है कि, अगर आपके पास एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक पुरानी गाड़ी है तो आपको पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ये फैसले लिया गया है, जिसके तहत दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से ओवरएज पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन भरवाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है।
पेट्रोल पंपों में लगाए गए रिकग्निशन कैमरे
राजधानी दिल्ली के 80% से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऐसे डिवाइस लगाए गए हैं, जो डीरजिस्टर्ड वाहनों की पहचान करेंगे। ये डिवाइस ऐसे वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। इन डिवाइसों की मदद से पुराने और बिना PUC वाले वाहनों की पहचान की जा सकेगी। NGT के निर्देशों के अनुसार, राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंधित कर उन्हें परिवहन विभाग के डेटाबेस से हटा दिया गया है। एनजीटी के मुताबिक ऐसे वाहनों को सार्वजनिक रूप से पाए जाने पर उसे जब्त करने का निर्देश है। वहीं, उन्हें सभी छोड़ा जा सकता है जब वाहन मालिक उसे किसी निजी जगह पर पार्क करने या किसी अन्य राज्य में पंजीकृत करने की रजामंदी देता है।