आबादी के 30-50 मीटर में पेट्रोल पंप के लिए सुरक्षा उपाय बनाए पीईएसओः गोयल |

आबादी के 30-50 मीटर में पेट्रोल पंप के लिए सुरक्षा उपाय बनाए पीईएसओः गोयल

आबादी के 30-50 मीटर में पेट्रोल पंप के लिए सुरक्षा उपाय बनाए पीईएसओः गोयल

:   Modified Date:  July 4, 2024 / 07:12 PM IST, Published Date : July 4, 2024/7:12 pm IST

नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आबादी वाले क्षेत्रों के 30-50 मीटर के दायरे में पेट्रोल पंप के संचालन की मंजूरी देने के लिए पीईएसओ को सुरक्षा उपायों का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है।

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन’ (पीईएसओ) सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह विस्फोटक अधिनियम, 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित नियामकीय ढांचे के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पीईएसओ की तरफ से दिए जाने वाले लाइसेंस के शुल्क में महिला उद्यमियों को 80 प्रतिशत और एमएसएमई को 50 प्रतिशत रियायत देने की भी घोषणा की है।

गोयल ने पीईएसओ के कामकाज में दक्षता बढ़ाने के लिए बुधवार को पेट्रोलियम, विस्फोटक, आतिशबाजी और अन्य संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इसी बैठक में उन्होंने ये घोषणाएं कीं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, ‘‘गोयल ने पीईएसओ को सुरक्षा उपायों का एक खाका तैयार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है, ताकि पेट्रोल पंप को आबादी वाले क्षेत्रों के 30-50 मीटर के दायरे में भी चलाने की मंजूरी मिल सके।’’

पीईएसओ को यह काम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से काम करने के लिए कहा गया है।

इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि गैस सिलेंडर के लिए क्यूआर कोड को गैस सिलेंडर नियम (जीसीआर) के मसौदे में शामिल किया गया है और अंतिम अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि विस्फोटक, परिवहन और विनिर्माण के लिए लाइसेंस 10 साल के लिए दिए जाने की संभावना पर गौर करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। विस्फोटक के अलावा बाकी सभी लाइसेंस 10 साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं।

पेट्रोल पंप लाइसेंस को पेट्रोलियम नियम, 2002 के फॉर्म 14 के तहत जारी किया जाता है जबकि पेट्रोल पंप पर सीएनजी वितरण सुविधाओं के लिए लाइसेंस गैस सिलेंडर नियमों के फॉर्म जी के तहत जारी किए जाते हैं।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

 

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