नई दिल्ली : Pension and gratuity of employees : एक तरफ जहां केंद्र सरकार कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे दे रही है, तो वहीँ अब एक चौकाने वाली खबर सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सीसीएस (पेंशन) के नियम 8 में संशोधन को नोटिफाई किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के अनुसार नौकरी के दौरान किसी तरह के गलत कार्य या लापरवाही का दोषी पाए जाने पर केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है।
यह भी पढ़ें : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर होगी भर्ती, नई नियुक्ति विज्ञापन की मांग
Pension and gratuity of employees : केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते और बोनस के बाद ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। यदि किसी कर्मचारी ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि कोई कर्मचारी नौकरी में लापरवाही या गलत काम करने का दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का आदेश दिया गया है।
Pension and gratuity of employees : सरकार की तरफ से यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसे राज्य भी अपने यहां लागू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था, इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। केंद्र की तरफ से बदले गए नियम की जानकारी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है।
यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में कोरोना पर अलर्ट, आज मिले इतने नए मरीज…
Pension and gratuity of employees : – प्रेसिडेंट जो पेंशनभोगी कर्मचारी के अप्वाइंटमेंट में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है।
– ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो। उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।
– यदि कोई कर्मचारी ऑडिट या अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी पाए गए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।
यह भी पढ़ें : राजधानी में 3 डिग्री तक गिरा पारा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Pension and gratuity of employees : – नियमानुसार नौकरी करने के दौरान यदि इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई है तो इस आशय से जुड़ी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना आवश्यक होगा।
– किसी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद यदि उसे फिर से नियुक्त किया गया है तो उस पर भी यह नियम लागू होगा।
– अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है।
– इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
– अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।
यह भी पढ़ें : प्रदेश में कोविड को लेकर स्वास्थ विभाग अलर्ट, सभी जिला कलेक्टरों को दिए कड़े निर्देश
Pension and gratuity of employees : नियम के तहत इस स्थिति में किसी भी निकाय को अंतिम आदेश देने से पहले UPSC से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है, उसमें न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए।