नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत यह काम कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि समय रहते यह काम पूरा नहीं हुआ तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अंतिम तारीख निकल गया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है।
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बता दें कि आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। वहीं पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित हैं। उल्लेखनीय है कि पहले अंतिम तारीख 31 मार्च घोषित थी। लेकिन कोरोना के चलते तारीख में बदलाव किया गया। आधार लिंकिंग की समय सीमा 30 जून 2020 तय की है। जो अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं।
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इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है।
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यह भी जानें
आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक कराना जरूरी है। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो करदाताओं का टैक्स रिफंड भी फंस सकता है।
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एसएमएस के जरिए करें लिंक
– अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
– इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
– इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
ऑनलाइन भी आसान
– आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
– अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
– ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
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