PAN-Aadhaar will be required to exchange Rs 2,000 note : नई दिल्ली। आरबीआई ने आज से 2 हजार के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। अगर आपके पास 2 हजार के नोट है तो आप अपने नजदीक के बैंक में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई के अनुसार जिनके बाद 2 हजार के नोट है वो 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। दरअसल, आरबीआई ने 2 हजार के नोट को 19 मई से बंद करने का ऐलान किया है। जिसके बाद आज यानी 23 मई यानी आज से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अगर आप किसी भी जगह है और आपके नजदीक में कोई भी बैंक है तो आप वहां से नोट को बदल सकते हैं।
PAN-Aadhaar will be required to exchange Rs 2,000 note : 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहली बार इससे जुड़े सवालों के जवाब दिए। RBI गवर्नर से जब पूछा गया कि अगर कोई शख्स बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा करने जाता है तो क्या उसे पैन कार्ड लगेगा? इस पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 20 हजार रुपए तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। हालांकि, अगर कोई 2 हजार के नोट 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा करता है उसे पहले की तरह ही पैन कार्ड देना जरूरी होगा।
रिजर्व बैंक के गवर्नर के मुताबिक, एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक या उससे ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपए कैश निकालने पर भी पैन कार्ड और आधार जरूरी है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 के नोट को चलन से बाहर करने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था।