सचिव स्तर के अधिकारी ही ट्राई चेयरमैन पद के लिए पात्र होंगे, नियम अधिसूचित |

सचिव स्तर के अधिकारी ही ट्राई चेयरमैन पद के लिए पात्र होंगे, नियम अधिसूचित

सचिव स्तर के अधिकारी ही ट्राई चेयरमैन पद के लिए पात्र होंगे, नियम अधिसूचित

:   Modified Date:  July 5, 2024 / 10:27 PM IST, Published Date : July 5, 2024/10:27 pm IST

नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) सरकार ने दूरसंचार अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है जिसके मुताबिक केवल सरकार के सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी ही दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन पद के लिए पात्र होंगे।

सरकार ने अधिनियम की कुछ धाराओं को 26 जून से लागू कर दिया है और उन धाराओं के कुछ नियम पांच जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। इनमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के मानदंड भी शामिल हैं।

शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, अधिनियम की धारा 59 (बी) ट्राई अधिनियम 1997 की धारा चार में संशोधन करेगी और ट्राई के चेयरमैन एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करेगी।

नया खंड दूरसंचार, उद्योग, वित्त, लेखा, कानून आदि के क्षेत्र में पेशेवर अनुभव वाले क्षेत्र विशेषज्ञों को ट्राई का चेयरमैन बनने से रोकता है। हालांकि भारत सरकार में सचिव या राज्य सरकार में किसी समकक्ष पद पर रहे व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है।

पांच जुलाई से प्रभावी इस नियम में दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध भी शामिल है। अधिनियम केंद्र सरकार की अनुमति न होने पर दूरसंचार को बाधित करने वाले किसी भी उपकरण के उपयोग को भी निर्दिष्ट करता है।

स्पेक्ट्रम के अनुकूलतम उपयोग के लिए नियम भी पांच जुलाई से प्रभावी हो गया है। यह लचीले, उदार और तकनीकी रूप से तटस्थ तरीके से स्पेक्ट्रम के उपयोग को भी सक्षम बनाता है। यह केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए प्रवर्तन और निगरानी तंत्र स्थापित करने का अधिकार भी देता है।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

 

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