NPS Rules 2022: अगर आप NPS में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए ये पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको परेशानी हो सकती है। 15 जुलाई के बाद से नेशनल पेंशन सिस्टम में इनवेस्ट करना पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। बता दें पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरणकी तरफ से एक सर्कुलर जारी कर निवेशकों को एनपीएस में रिस्क प्रोफाइल के बारे में सूचित करने के नियम दिए गए थे। इसका मकसद निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना था।
इसके साथ ही निवेशकों को इसके लिए भी जागरूक करना था कि वह खुद निवेश के लिए निर्णय ले सकें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकें। सर्कुलर के अनुसार अब पेंशन फंड को तिमाही के आधार पर 15 दिन के अंदर सभी योजनाओं के रिस्क प्रोफाइल को वेबसाइट पर शेयर करना होगा। पीएफआरडीए निवेशकों को जोखिम प्रोफाइल के बारे में जानकारी देने के नियम बनाए हैं। PFRDA के सर्कुलर में यह भी कहा गया कि इस्ट्रूमेंट की कंजरवेटिव क्रेडिट रेटिंग के बसे पर 0 से लेकर 12 तक की क्रेडिट रिस्क वैल्यू दी जाएगी। 0 क्रेडिट वैल्यू हाई क्रेडिट क्वालिटी को इंगित करती है, जबकि 12 क्रेडिट वैल्यू सबसे कम क्रेडिट क्वालिटी को शो करती है।
इन नियमों के तहत जोखिम के छह स्तर Low, Low to Moderate, Moderate, Moderately High, High और Very High लेवल बनाए हैं। खास बात यह है कि जोखिम प्रोफाइल का तिमाही के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। टियर-1 और टियर-2, एसेट क्लास इक्विटी (ई), कॉरपोरेट डेट (सी), सरकारी सिक्योरिटीज (जी) और स्कीम ए वाले पेंशन फंड को योजनाओं के जोखिम प्रोफाइल के बारे में जरूरी रूप से बताना होगा।
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