नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) सीबीआईसी ने कहा है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के दंडात्मक शुल्क लगाने पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू नहीं होगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक परिपत्र के जरिये यह भी साफ किया कि ऑनलाइन मंच पर भुगतान एग्रिगेटर्स की मदद से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
बैंकों और एनबीएफसी के दंडात्मक शुल्क लगाने पर जीएसटी लागू होने के मुद्दे को स्पष्ट करते हुए सीबीआईसी ने कहा कि आरबीआई जिन संस्थाओं को विनियमित करता है, उनके दंडात्मक शुल्क अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर लगाए जाते हैं, और इसलिए उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा।
सीबीआईसी ने कहा, ‘‘55वीं जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्जदार के ऋण अनुबंध की भौतिक शर्तों का अनुपालन न करने पर विनियमित संस्थाओं द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं है।’’
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्याख्या संबंधी विवादों का निपटारा होगा।
भाषा पाण्डेय अजय
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)