उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एड-टेक कंपनी बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।
भाषा
निहारिका मनीषा
मनीषा
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
खबर न्यायालय बायजू अमेरिका कंपनी
10 mins agoरुपया एक पैसे की मामूली बढ़त के साथ 84.07 प्रति…
2 hours ago