ITR Filing: अपडेटेड आईटीआर को लेकर डिपार्टमेंट का नया अलर्ट, इस तारीख से पहले निपटा लें ये सारे काम... | ITR Filing

ITR Filing: अपडेटेड आईटीआर को लेकर डिपार्टमेंट का नया अलर्ट, इस तारीख से पहले निपटा लें ये सारे काम…

income tax return filing: जानकारी के मुताबिक बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए नया अलर्ट जारी किया है।

Edited By :   Modified Date:  March 5, 2024 / 07:11 PM IST, Published Date : March 5, 2024/7:09 pm IST

ITR Filing: नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए नया अलर्ट जारी किया है। डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि 31 मार्च से पहले अपडेटिड आईटीआर दाखिल कर दें। बकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी को पोस्ट भी किया है।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी ये जानकारी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए नया अलर्ट जारी किया है। डिपार्टमेंट की ओर ये ये अलर्ट अपडेटिड आईटीआर को लेकर है, जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके भी दी है। डिपार्टमेंट 31 मार्च तक अपडेटिड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को कहा है। चलिए जान​ते हैं कि आखिर डिपार्टमेंट की ओर से किन टैक्सपेयर्स को अपडेटिड आईटीआर रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है।

जानें डिपार्टमेंट ने क्या कहा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के मामले ई-वेरिफिकेशन स्कीम के तहत चिह्नित किए गए हैं, वे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटिड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज वित्तीय लेनदेन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर है।

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इन टैक्सपेयर्स को देनी होगी जानकारी

ITR Filing: ऐसे मामलों में जहां असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन विभाग के पास उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन की जानकारी है, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। ऐसे में ई-सत्यापन योजना-2021 के तहत विभाग बेमेल जानकारी के संबंध में करदाताओं को सूचना भेज रहा है। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं से अद्यतन आटीआर दाखिल करने को कहा है।

 

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