आरकॉम को राहत, दिवालिया प्रक्रिया पर लगी सशर्त रोक | NCLT Order :

आरकॉम को राहत, दिवालिया प्रक्रिया पर लगी सशर्त रोक

आरकॉम को राहत, दिवालिया प्रक्रिया पर लगी सशर्त रोक

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 PM IST
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Published Date: May 31, 2018 10:38 am IST

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और सहयोगी रिलायंस इन्फ्राटेल और रिलायंस टेलिकॉम को बड़ी राहत दी है। न्यायाधिकरण ने इन कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पर सशर्त रोक लगा दी हैएनसीएलटी ने बुधवार को इन कंपनियों को अपनी संपत्तियों को रिलायंस जियो को बेचने की अनुमति दे दी।

इसके साथ ही अनिल अंबानी की अगुवाई वाली आरकॉम और सहयोगी कंपनियों से कहा गया है कि वे एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुप का भुगतान 120 दिन में करें। ऐसा न होने पर कंपनी के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया का निर्देश दे दिया जाएगा। 120 दिन की यह अवधि 1 जून से शुरु मानी जाएगी।

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चूंकि आरकॉम पहले ही अपनी संपत्तियों को रिलायंस जियो को बेचकर 25,000 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है। ऐसे में एनएलसीटी का यह निर्णय उसके लिए बड़ी राहत के रुप में आया है। हालांकि एनएलसीटी ने आरकॉम को एरिक्सन इंडिया को भुगतान के बारे में शपथपत्र देने के लिए कहा है। साथ ही, इस बात को एरिक्सन को भी यह प्रस्ताव स्वीकारने संबंधी शपथपत्र देना होगा।

वेब डेस्क, IBC24