नयी दिल्ली, 29 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बुधवार को शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच बायजू के समाधान पेशेवर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया और मंच के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से ग्लास ट्रस्ट और आदित्य बिड़ला फाइनेंस को बाहर करने के उनके निर्देश को रद्द कर दिया।
एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने एक आदेश पारित करते हुए भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न के समाधान पेशेवर पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया है।
दो सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उनका आचरण ‘उम्मीद के मुताबिक उचित नहीं है।’
एनसीएलटी ने कहा कि आईआरपी के आचरण को आईबीबीआई द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। इसलिए, आईबीबीआई इस मामले में आवश्यक जांच कर सकता है।
न्यायाधिकरण ने 31 अगस्त, 2024 को अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा किए गए बायजू के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के पुनर्गठन को भी रद्द कर दिया, जिसमें श्रीवास्तव ने ग्लास ट्रस्ट और आदित्य बिड़ला फाइनेंस को बाहर रखा था।
एनसीएलटी ने पिछले वर्ष 21 अगस्त को गठित पिछली सीओसी को बहाल कर दिया है, जिससे आदित्य बिड़ला फाइनेंस पुनः थिंक एंड लर्न का वित्तीय ऋणदाता बन गया है।
भाषा अनुराग रमण
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)