एनसीएलएटी का स्पेज टावर्स के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया सीमित रखने से इनकार |

एनसीएलएटी का स्पेज टावर्स के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया सीमित रखने से इनकार

एनसीएलएटी का स्पेज टावर्स के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया सीमित रखने से इनकार

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Modified Date: December 17, 2024 / 10:04 PM IST
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Published Date: December 17, 2024 10:04 pm IST

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने मंगलवार को रियल्टी कंपनी स्पेज टावर्स के पूर्व प्रवर्तकों द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया को केवल एक परियोजना तक सीमित रखने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 21 अक्टूबर, 2024 को कंपनी की परियोजना स्पेज टावर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था।

इस आदेश के खिलाफ रियल्टी फर्म के पूर्व प्रबंधन ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील दायर की और दिवाला कार्यवाही को सिर्फ इसी परियोजना तक सीमित रखने का अनुरोध किया था।

हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसे खारिज करते हुए कहा, ‘‘जब कंपनी की कॉरपोरेट पार्क परियोजना के लिए भी दावे दायर किए गए हैं तो दिवाला कार्यवाही को केवल एक परियोजना तक सीमित रखना विभिन्न परियोजनाओं से किए गए दावों को बाहर करने के समान होगा।’’

एनसीएलएटी ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हम दिवाला समाधान प्रक्रिया को केवल एक परियोजना यानी स्पेज एरो तक सीमित करने का आदेश पारित नहीं करेंगे।

एनसीएलटी की दिल्ली पीठ ने कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित करने के साथ एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की थी।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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