नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड के लिए सफायर मीडिया की तरफ से लगाई बोलियों को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ दायर अपीलें सोमवार को खारिज कर दीं।
इसके साथ ही एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के आदेश को बरकरार रखा। एनसीएलटी ने छह मई, 2024 को रिलायंस ब्रॉडकास्ट के लिए सफायर मीडिया की समाधान योजना को मंजूरी दी थी।
रिलायस ब्रॉडकास्ट बिग 92.7 एफएम के ब्रांड नाम के तहत एफएम रेडियो कारोबार का संचालन करती है।
इस आदेश को असफल समाधान आवेदकों- अभिजीत रियलटर्स एंड इन्फ्रावेंचर और क्रिएटिव चैनल एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग ने पांच अपीलें दायर करके चुनौती दी थी।
एनसीएलएटी ने इन अपीलों की सुनवाई के बाद कहा, ‘‘हमने पाया है कि चुनौती प्रणाली और समाधान पेशेवर द्वारा की गई बातचीत दिवाला समाधान प्रक्रिया के नियमों और प्रक्रिया नोट के अनुरूप है।’’
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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