नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) को ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
ओला इलेक्ट्रिक फेम II और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं का लाभार्थी है। इसका पात्रता प्रमाण पत्र एआरएआई द्वारा प्रदान किया गया है, जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रमाणन व परीक्षण एजेंसी है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सात अक्टूबर को उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
फेम II और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं के तहत मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए ‘सर्विस सेंटर’ स्थापित करने होते हैं। इसके अलावा सभी ओईएम द्वारा इन दो योजनाओं के तहत वारंटी भी प्रदान की जाती है।
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